उत्तर प्रदेश में भूखंड/गाटे की वादग्रस्त स्थिति का मतलब है कि संबंधित भूमि किसी कानूनी विवाद या मुकदमे में शामिल है। यह स्थिति भूमि के स्वामित्व, सीमा, उपयोग, या अन्य कानूनी अधिकारों से संबंधित विवादों को दर्शाती है।
उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल - https://upbhulekh.gov.in/ की मदद से नागरिक भूखण्ड/गाटे की वादग्रस्त स्थिति जान सकते हैं, इस लेख में इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है.
भूखण्ड/गाटे की वादग्रस्त स्थिति जानने की प्रक्रिया
प्रदेश में नागरिकों की जमीन पर किसी करने से कोई वाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसे में नागरिक अपने जमीन पर चल रही वाद की स्थिति को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करने की जरूरत है-
- सबसे पहले यूपी भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट – https://upbhulekh.gov.in/ पर विजिट करें।
- इसके बाद नागरिक होमपेज पर दिए गए विकल्प “भूखण्ड/गाटे के वाद ग्रस्त होने की स्थिति जाने” पर क्लिक कर दें।

- क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा, इस नए पेज पर आप अपने जिले, तहसील, और गांव का चुनाव कर लें।
- इसके बाद आप उस गाटा संख्या / भूखंड संख्या को दर्ज करें, जिसके वाद की स्थिति आप देखना चाहते हैं।
- दर्ज करने के बाद आप “गाटा प्रस्थिति” पर क्लिक कर दें।

- इसके बाद आपको “राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली” के पोर्टल पर भेज दिया जाएगा।
ऐसे में अगर आपका गाटा वादग्रस्त है, तो नीचे आप अपने गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति देख पाएंगे।
RCCMS UP पोर्टल के जरिए भूखण्ड/गाटे की वादग्रस्त स्थिति जानने की प्रक्रिया
आपके पास कंप्यूटरीकृत वाद संख्या है, तो आप सीधे RCCMS पोर्टल यूपी के जरिए अपने गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति देख सकते हैं, इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें-
- सबसे पहले RCCMS “राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल” पर विजिट करें।
- इसके बाद होमपेज पर मौजूद “वाद खोज विधि” अनुभाग में “कंप्यूटरीकृत वाद सं०” विकल्प पर क्लिक कर दें।

- इसके बाद नए पेज पर अपनी वाद संख्या को दर्ज करें और “प्रदर्शित करें” विकल्प पर क्लिक कर दें।

इसके अलावा अगर आपके पास आपकी वाद संख्या मौजूद नहीं है, तो आप “भूखण्ड / गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जाने” विकल्प पर क्लिक करें, और जनपद, तहसील, गांव का नाम और गाटा संख्या दर्ज करके अपने गाटा की स्थिति जान सकते हैं।

अब आपके सामने आपके भूखंड के वादग्रस्त होने की स्थिति आ जाएगी, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी.
तहसील या राजस्व कार्यालय से वादग्रस्त होने की जांच
यदि ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध नहीं है या आपको अतिरिक्त सहायता चाहिए, तो ऑफलाइन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय या राजस्व विभाग कार्यालय में जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज प्रदान करें:
- भूखण्ड का खसरा/गाटा संख्या, यूनिक कोड, या मालिक का नाम प्रदान करें।
- यदि उपलब्ध हो, तो पुरानी खतौनी या अन्य भूमि दस्तावेज साथ लाएं।
- लेखपाल, तहसीलदार, या राजस्व निरीक्षक से भूखण्ड की स्थिति के बारे में पूछें।
- यदि कोई वाद चल रहा है, तो वे आपको मामले का नंबर, कोर्ट का नाम, और सुनवाई की स्थिति बताएंगे।
- तहसील कार्यालय में RCCMS रजिस्टर में भूखण्ड के वाद की जानकारी दर्ज होती है। अधिकारी इसे जांचकर आपको सूचित करेंगे।