यूपी में जमीन की रजिस्ट्री करने में कितना खर्चा आता है? जानें

उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए खरीदार को जमीन की रजिस्ट्री करवानी होती है। ऐसे में एक साधारण सवाल हमारे मन में आता है, कि जमीन रजिस्ट्री करवाने में कितना खर्चा आता है? तो आपको बता दें की यह खर्च जमीन के प्रकार और जमीन के आकार पर निर्भर करता है।

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और आप जानना चाहते हैं, कि जमीन की रजिस्ट्री में कौन-कौन से खर्च शामिल होते हैं, तो आपको इस लेख के जरिए विस्तृत जानकारी मिलेगी.

उत्तर प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री करने में कितना खर्चा आता है?

उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री का खर्च कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जमीन का प्रकार (आवासीय, व्यावसायिक, कृषि), स्थान, और सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट। नीचे रजिस्ट्री से जुड़े मुख्य खर्चों का विवरण दिया गया है:

  • स्टाम्प ड्यूटी: स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का कर है, जो संपत्ति के लेनदेन मूल्य या सर्किल रेट (जो भी अधिक हो) पर आधारित होता है। उत्तर प्रदेश में 2025 के लिए स्टाम्प ड्यूटी दरें इस प्रकार हैं:
    • पुरुष खरीदार: 7%
    • महिला खरीदार: 6% (10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 1% की छूट)
    • संयुक्त स्वामित्व (पुरुष + महिला): 6.5%
    • संयुक्त स्वामित्व (महिला + महिला): 6%
    • संयुक्त स्वामित्व (पुरुष + पुरुष): 7% (यदि संपत्ति का लेनदेन मूल्य सर्किल रेट से कम है, तो स्टाम्प ड्यूटी सर्किल रेट के आधार पर ली जाएगी।)
  • रजिस्ट्रेशन शुल्क: रजिस्ट्रेशन शुल्क संपत्ति के बाजार मूल्य का 1% है, जो सभी प्रकार की संपत्तियों (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, और कृषि) के लिए एकसमान है।
  • वकील शुल्क: संपत्ति रजिस्ट्री के लिए वकील की सेवाएँ लेना आम है। वकील शुल्क लेनदेन की जटिलता, वकील के अनुभव, और प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर 3,000 से 15,000 रुपये तक हो सकता है।
  • अन्य खर्चे
    • दस्तावेज़ तैयार करने का शुल्क: बिक्री विलेख (Sale Deed) या अन्य दस्तावेज़ तैयार करने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
    • बायोमेट्रिक सत्यापन और अन्य प्रशासनिक शुल्क: सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में बायोमेट्रिक सत्यापन और अन्य छोटे-मोटे शुल्क भी लागू हो सकते हैं।

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना

उदाहरण के माध्यम से समझें:

  • मामला 1: मान लीजिए, आप (पुरुष) लखनऊ में 50 लाख रुपये की संपत्ति खरीदते हैं, और सर्किल रेट भी 50 लाख रुपये है।
    • स्टाम्प ड्यूटी: 50,00,000 × 7% = 3,50,000 रुपये
    • रजिस्ट्रेशन शुल्क: 50,00,000 × 1% = 50,000 रुपये
    • कुल खर्च: 4,00,000 रुपये
  • मामला 2: यदि आप (महिला) 10 लाख रुपये की संपत्ति खरीदती हैं।
    • स्टाम्प ड्यूटी: 10,00,000 × 6% = 60,000 रुपये
    • रजिस्ट्रेशन शुल्क: 10,00,000 × 1% = 10,000 रुपये (10,000 रुपये की छूट संभव)
    • कुल खर्च: 70,000 रुपये (छूट के बाद 60,000 रुपये)
  • मामला 3: यदि संपत्ति का लेनदेन मूल्य 90 लाख रुपये है, लेकिन सर्किल रेट 1 करोड़ रुपये है।
    • स्टाम्प ड्यूटी (पुरुष): 1,00,00,000 × 7% = 7,00,000 रुपये
    • रजिस्ट्रेशन शुल्क: 1,00,00,000 × 1% = 1,00,000 रुपये
    • कुल खर्च: 8,00,000 रुपये

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट प्रदान की है:

  • रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण: उपहार विलेख, विभाजन पत्र, या पारिवारिक व्यवस्था के लिए स्टाम्प ड्यूटी केवल 5,000 रुपये है।
  • महिला खरीदारों के लिए: 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 1% स्टाम्प ड्यूटी की छूट।
  • औद्योगिक निवेश: फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए नोएडा और गाजियाबाद में 50% स्टाम्प ड्यूटी छूट। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में 100% छूट, मध्य क्षेत्र में 75%, और गौतम बुद्ध नगर में 50%।
  • महिला उद्यमी: PLEDGE योजना के तहत औद्योगिक पार्कों में 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट।

ध्यान देने योग्य बातें

  • सर्किल रेट: हर क्षेत्र का सर्किल रेट अलग होता है। इसे उत्तर प्रदेश स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट (https://igrsup.gov.in/igrsup/) पर चेक करें।
  • छूट: महिलाओं, दिव्यांगों, या विशेष योजनाओं में छूट मिल सकती है।
  • कानूनी सलाह: रजिस्ट्री से पहले वकील से सलाह लें ताकि कोई छिपा हुआ खर्च या कानूनी अड़चन न आए।
  • ऑनलाइन सुविधा: यूपी सरकार का IGRS पोर्टल दस्तावेज सत्यापन, सर्किल रेट, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा देता है।
  • स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty): उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी आमतौर पर संपत्ति के बाजार मूल्य का 5% होती है। महिलाओं के लिए, कुछ छूट मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश में सर्कल रेट कैसे पता करें?

उत्तर प्रदेश में सर्कल रेट (Circle Rate) वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर सरकार द्वारा जमीन और संपत्ति के लेन-देन के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क निर्धारित किए जाते हैं। इसे पता करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करें:

  • सबसे पहले आपको Stamp And Registration Department, Uttar Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट - https://igrsup.gov.in/igrsup/ पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको अलग-अलग विकल्प देखने को मिलेंगे, जिसमे से आपको “मूल्यांकन सूची” के विकल्प पर क्लिक करना है।
IGRSUP Portal
  • अब आपको अपना जिला और अन्य जानकारियों को ध्यान पूर्वक भरना है।
  • अब आपको एक कैप्चा भरकर सबमिट करना है।
मूल्यांकन सूची विवरण
  • इसके बाद एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा।
  • उस पीडीएफ में आपके पूरे इलाके को अलग-अलग सर्कल में बांटा गया होगा और हर सर्कल में आने वाले जमीन का रेट बताया गया होगा।
मूल्याङ्कन सूची
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हर राज्य के इलाके को कुछ सर्कल में विभाजित किया जाता है और अलग-अलग सर्कल में आने वाले जमीन का सरकारी रेट अलग-अलग होता है। जमीन का यह रेट राज्य अनुसार बदल सकता है, इस वजह से उन जमीनों पर लगने वाला रजिस्ट्री खर्च भी राज्य अनुसार बदल जाता है।

उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री का खर्च संपत्ति के मूल्य, प्रकार, और स्थान पर निर्भर करता है। औसतन, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कुल खर्च का बड़ा हिस्सा होते हैं।

सटीक खर्च और प्रक्रिया की जानकारी के लिए स्थानीय रजिस्ट्री कार्यालय से संपर्क करें या IGRS UP की वेबसाइट का उपयोग करें। सभी दस्तावेज और शुल्क पहले से तैयार रखें ताकि प्रक्रिया सुगम और त्वरित हो।

विभिन्न प्रकार के दस्तावेज़ों पर स्टाम्प ड्यूटी

संपत्ति रजिस्ट्री के अलावा, अन्य दस्तावेज़ों पर भी स्टाम्प ड्यूटी लागू होती है। 2025 में उत्तर प्रदेश में विभिन्न दस्तावेज़ों की स्टाम्प ड्यूटी दरें इस प्रकार हैं:

दस्तावेज़ का प्रकार स्टाम्प ड्यूटी (2025)
उपहार विलेख (Gift Deed) 7% (रक्त संबंधियों के बीच 5,000 रुपये)
वसीयत (Will Deed) 200 रुपये
विनिमय विलेख (Exchange Deed) 3%
पट्टा विलेख (Lease Deed) 200 रुपये
अभिस्वीकृति पत्र (Agreement Deed) 10 रुपये
तलाक विलेख (Divorce Deed) 50 रुपये
बॉन्ड विलेख (Bond Deed) 200 रुपये
शपथ पत्र (Affidavit Deed) 10 रुपये
नोटरी विलेख (Notary Deed) 10 रुपये
विशेष मुख्तारनामा (Special Power of Attorney) 100 रुपये
सामान्य मुख्तारनामा (General Power of Attorney) 10-100 रुपये